खनिजों का ओवरलोड कराने वाले क्रशर / कटर प्लान्ट तथा खनन पट्टे की अनुमति / अनुबन्ध होंगे निरस्त

आत्मा प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

मीरजापुर 29 मई 2022- उप खनिजों के अवैध परिवहन तथा ओवरलोड परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी श्री प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि० / रा०) श्री शिव प्रताप शुक्ल , प्रभारी अधिकारी (खनिज), मीरजापुर तथा ज्येष्ठ खान अधिकारी, मीरजापुर के साथ समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि कतिपय स्टोन क्रशर / कटर प्लान्ट संचालकों द्वारा वाहनों में निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में उप खनिज लादा जा रहा है। यह निर्देश दिये गये कि टीम बनाकर क्रशर / कटर प्लान्ट की जाँच करायी जाय। जाँच के दौरान यदि किसी क्रशर / कटर प्लान्ट द्वारा प्लान्ट से खनिजों का ओवरलोडिंग कराया जाना पाया जाता है तब सम्बन्धित प्लान्ट की अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जाय। यह भी कहा कि परिवहन प्रपत्र e-MM – 11/e-Form C के आधार पर खनिजों का ओवरलोड करने वाले वाहन पकड़े जाने पर वाहन स्वामी / चालक के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक पर भी ₹25000/- का जुर्माना लगाया जाता है। यह निर्देश दिये गये कि यदि किसी खनन पट्टाधारक द्वारा अपने खनन क्षेत्र से बार-बार खनिजों का ओवरलोड कराया जा रहा है तब ऐसे पट्टाधारक के अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही की जाय।

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