कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला नेताओ का बड़ा बयान

कर्नाटक

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला

सभी याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की

हाईकोर्ट ने छात्रों की याचिका खारिज की

हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं-HC

➡छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते HC

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा -हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 15 की अवहेलना करता है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिजाब आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? इस फैसले के ख़िलाफ़ हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे,इस फैसले से नकारात्मक असर होगा और जगह-जगह मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया जाएगा। संविधान में विवेक की स्वतंत्रता के तहत हमें इज़ाजत है कि अपना हिजाब भी पहनू और शिक्षा भी हासिल करूं.

PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा -हिजाब पर जो फैसला कोर्ट ने कायम रखा है वो बहुत ही निराश करने वाला फैसला है। एक लड़की और एक महिला को ये भी अधिकार नहीं है कि वो क्या पहने और क्या नहीं पहने॥

NCW अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान-मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का स्वगात करती हूं। जहां ड्रेस कोड लागू है वहां सभी बच्चों को पालन करना चाहिए। बच्चों को वापस स्कूल जाना चाहिए और इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों का इन सब में बहुत समय बर्बाद हुआ है और अपनी पढ़ाई की ओर लौटें।

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