संदीप विश्वकर्मा की रिपोर्ट
वाराणसी : उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त प्रवर्तन टीम द्वारा आज दिनाँक 11-05-2022 को अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही संपादित की गयी।
अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तिकरण की कार्यवाही
वार्ड-नगवां

वार्ड-नगवां के अंतर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा करमजीतपुर, सुसुवाही, वाराणसी में पूर्व में लगभग 30’x50’वर्गफीट क्षेत्रफल में भू-तल पर स्लैब डालकर प्रथम तल पर दीवार व पिलर के अवैध निर्माण करने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नोटिस दिनाँक-08-10-2021 को जारी किया गया था।

जिसके क्रम में दिनाँक-18-10-2021, 01-11-2021 एवं 15-11-2021 को 03 अवसर सुनवाई पक्ष को दिया गया था परंतु पक्ष द्वारा पक्ष या को अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। पक्ष द्वारा काफी समय व्यतीत हो जाने के शमन मानचत्रि प्रस्तुत नहीं किया था, जिससे स्पष्ट है कि पक्ष प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को शमन कराने का इच्छुक नहीं है। तत्पश्चात अवैध निर्माण के विरुद्ध दिनाँक-29-11-2021 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा – 27(i) के अंतर्गत ध्वस्तिकरण आदेश पारित की गयी थी।

पक्ष द्वारा प्रश्नगत स्थल पर भू-तल पर व्यसायिक निर्माण एवं प्रथम तल पर शटरिंग के अवैध निर्माण के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम एवं थाना-चितईपुर पुलिस बल के साथ आज दिनांक 05.05.2022 को ध्वस्तिकरण की कार्यवाही की गयी।