बिना ले आउट/मानचित्र पास कराए प्लाटिंग/आवासीय कालोनी अवैध, होगा ध्वस्त

आत्मा प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट

  • अवैध कालोनियों/प्लाटिंग निर्माणो पर ध्वस्तीकरण की जायेगी कार्यवाही

अवैध कालोनियों/प्लाटिंग की प्राप्त शिकायतो का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान नगर मजिस्ट्रेट को दिये कार्यवाही के निर्देश

मिर्जापुर
डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत बिना ले आउट, प्लाटिंग तथा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्डो/प्लाटो की बिक्री कार्य/भवन निर्माण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतो का संज्ञान लेते हुए नगर मजिस्ट्रेट/सचिव को ऐसे कालोनियो/प्लाटरो के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट/सचिव मिर्जापुर विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण विनय कुमार सिंह ने कहा है कि विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों/संस्थाओं/कालोनाइजर द्वारा बिना ले आउट/प्लाटिंग मानचित्र स्वीकृत कराए भूखण्डों/प्लाटों की बिक्री का कार्य एवं विभिन्न प्रकार से भ्रामक विज्ञापन का कार्य किया जा रहा है। यह नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 का उल्लंघन है। बगैर ले-आउट मानचित्र स्वीकृत कराए ऐसे प्लाटिंग/आवासीय कालोनी/प्रोजेक्ट का प्रचार व प्रसार करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के किसी भी प्लाटिंग/कालोनी/आवासीय परियोजना इत्यादि का प्रचार-प्रसार/ विज्ञापन करना प्रथम दृष्टया भ्रामक है। अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध है। ऐसे किसी भी भ्रामक प्रचार-प्रस ऐसे प्रचार-प्रसार एवं अनाधिकृत कालोनियों के विकास का सम्यक संज्ञान लिया जाना प्रक्रियाधीन है।अवैध कालोनियों/प्लाटिंग निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण ने प्रारम्भ कर दिया है। प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से किसी भी क्षति के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा ।

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