भदोही : संवाददाता
√मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन व पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में विभिन्न धार्मिक स्थलों से हटवाए गए लाउडस्पीकर।
√सभी समुदाय के धर्मगुरुओं, डीजे संचालकों को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु दी गई नोटिस।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 के तहत आज दिनांक 27.04.2022 को अधिक ध्वनि तीव्रता वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटवाए के दृष्टिगत जनपद भदोही में पुलिस, प्रशासन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त अभियान में विभिन्न स्थानों से लाउडस्पीकर हटवाए गए तथा लाउडस्पीकरों की ध्वनि तीव्रता को कम कराते हुए उसे इस तरह से व्यवस्थित कराया गया, जिससे कि लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता प्रतिष्ठान से बाहर न जाए।

साथ ही सभी समुदाय के धर्मगुरुओं, डीजे व मैरिज होम संचालकों आदि को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन कराने हेतु नोटिस दिया गया यदि कोई भी धार्मिक स्थल/ डीजे संचालक निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।